हिंसा से पीड़ित महिलाओ एवं बालिकाओ को आर्थिक साहयता योजना i उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना Financial assistance scheme to women and girls suffering from violence i Uttar Pradesh Rani Lakshmibai Mahila and Bal Samman Kosh Yojana - Janhit Sewa

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Monday, March 4, 2024

हिंसा से पीड़ित महिलाओ एवं बालिकाओ को आर्थिक साहयता योजना i उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना Financial assistance scheme to women and girls suffering from violence i Uttar Pradesh Rani Lakshmibai Mahila and Bal Samman Kosh Yojana

 

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योजना के बारे में

  • महिला बहुत ही साहसी होती है परन्तु कही न कही वह जघन्य हिंसा का शिकार हो जाती है।
  • हिंसा की शिकार हुई महिलाओ को कभी कभी किसी का भी साथ नहीं मिल पाता जिसके कारण उनका मनोबल ओर कमजोर हो जाता है।
  • इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
  • उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का क्रियाव्यन किया जा रहा है।
  • योजना का उदेश्य यह है की महिलाओ एवं बालिकाओ को सशक्त बनाना तथा उनका मनोबल बढ़ाना है।
  • उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी जघन्य हिंसा से पीड़ित महिलाओ एवं बालिकाओ को आर्थिक तथा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • लाभार्थी महिला एवं बालिका को भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ परिस्तिथि के अनुसार पुर्नरुद्धर की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जघन्य हिंसा से पीड़ित महिलाए एवं बालिकाए को सुविधा प्रदान की जाएगी :-
    • एसिड अटैक।
    • पोस्को केसेस।
    • योन शोषण।
    • दहेज हत्या।
    • सामूहिक बलात्कार।
  • पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को तत्कालीन आर्थिक और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
    • साथ ही लाभार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिस्तिथि के अनुसार पुर्नरूद्धर की सुविधा भी दी जाएगी।
    • लाभार्थी के नाबालिक बच्चे को भी आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा एवं चिकित्सा की सहायता दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला या बालिका होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला या बालिका जिनके साथ जघन्य हिंसा हुआ है वह योजना के लिए पात्र है।
  • आवेदक महिला जिनके साथ निम्लिखित जघन्य हिंसा हुआ है वह पात्र है :-
    • एसिड अटैक धारा 326क।
    • बलात्कार जिसके परिणामसे पीड़ित की मृत्यु हो जाए या वह निष्क्रियता अवस्था में पहुंच जाए धारा 376क।
    • दहेज हत्या धारा 304 ख।
    • पाक्सो प्रवेशक लैगिंक प्रहार धारा 4।
    • पाक्सो गंभीर प्रवेशक लैगिंक प्रहार धारा 6।
    • पाक्सो अश्लील गतिविधियों के लिए बच्चो का उपयोग धारा 14।
    • समूहिक बलात्कार धारा 376 घ।
    • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ पाक्सो की धारा 4, धारा 6 या पेनेट्रेटिव लैंगिक हमले के साथ अवयस्क की मृत्यु के पीड़ित।
    • किसी प्रधिकरवाना द्वारा किया गया योनिक समागम धारा 376 ग ।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तरप्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • आवंटित विक्टिम आईडी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया