योजना के बारे में
- महिला बहुत ही साहसी होती है परन्तु कही न कही वह जघन्य हिंसा का शिकार हो जाती है।
- हिंसा की शिकार हुई महिलाओ को कभी कभी किसी का भी साथ नहीं मिल पाता जिसके कारण उनका मनोबल ओर कमजोर हो जाता है।
- इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का क्रियाव्यन किया जा रहा है।
- योजना का उदेश्य यह है की महिलाओ एवं बालिकाओ को सशक्त बनाना तथा उनका मनोबल बढ़ाना है।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी जघन्य हिंसा से पीड़ित महिलाओ एवं बालिकाओ को आर्थिक तथा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- लाभार्थी महिला एवं बालिका को भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ परिस्तिथि के अनुसार पुर्नरुद्धर की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जघन्य हिंसा से पीड़ित महिलाए एवं बालिकाए को सुविधा प्रदान की जाएगी :-
- एसिड अटैक।
- पोस्को केसेस।
- योन शोषण।
- दहेज हत्या।
- सामूहिक बलात्कार।
- पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को तत्कालीन आर्थिक और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- साथ ही लाभार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिस्तिथि के अनुसार पुर्नरूद्धर की सुविधा भी दी जाएगी।
- लाभार्थी के नाबालिक बच्चे को भी आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा एवं चिकित्सा की सहायता दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला या बालिका होनी चाहिए।
- आवेदक महिला या बालिका जिनके साथ जघन्य हिंसा हुआ है वह योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक महिला जिनके साथ निम्लिखित जघन्य हिंसा हुआ है वह पात्र है :-
- एसिड अटैक धारा 326क।
- बलात्कार जिसके परिणामसे पीड़ित की मृत्यु हो जाए या वह निष्क्रियता अवस्था में पहुंच जाए धारा 376क।
- दहेज हत्या धारा 304 ख।
- पाक्सो प्रवेशक लैगिंक प्रहार धारा 4।
- पाक्सो गंभीर प्रवेशक लैगिंक प्रहार धारा 6।
- पाक्सो अश्लील गतिविधियों के लिए बच्चो का उपयोग धारा 14।
- समूहिक बलात्कार धारा 376 घ।
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ पाक्सो की धारा 4, धारा 6 या पेनेट्रेटिव लैंगिक हमले के साथ अवयस्क की मृत्यु के पीड़ित।
- किसी प्रधिकरवाना द्वारा किया गया योनिक समागम धारा 376 ग ।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तरप्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- आवंटित विक्टिम आईडी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विकल्प में से एक का चयन करना होगा :-
- शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन। चिकित्सा हेतु वित्तीय सहयता के लिए आवेदन। चयन करने के बाद आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी महिलाओ एवं बालिकाओ को सुविधा प्रदान की जाएगी।
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