UP Vidhwa Pension List 2024
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा अब UP Vidhwa Pension List को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है। ताकि लाभार्थी विधवा महिलाएं आसानी से घर बैठे ही इस लिस्ट में अपना नाम देख सकें और पेंशन राशि की प्राप्ति कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने यहां की निराश्रित विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। जिससे पति की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन राशि प्रदान करके उनकी थोड़ी सी आर्थिक मदद की जा सके। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने ₹500 (₹6000 वार्षिक) की पेंशन राशि दी जाती हैं। जो हर 3 महीने मे सीधे डीबीडी के माध्यम से विधवा महिला के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। इस योजना के तहत जुड़ी महिलाओं को अपना नाम यूपी विधवा पेंशन लिस्ट में देखना होता है कि उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। अगर उनका नाम इस लिस्ट में शामिल होता है तो उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन की राशि मिलती है।
UP Vidhwa Pension List के लाभ
- इस लिस्ट में जिन आवेदक विधवा महिलाओं का नाम शामिल होता है उन्हें हर महीने ₹500 की विधवा पेंशन दी जाती है।
- Vidhwa Pension List UP में शामिल लाभार्थी महिलाओं को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा अब निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए यूपी विधवा पेंशन लिस्ट को समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत पोर्टल पर पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है।
- इस लिस्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करने से विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है।
- सरकार द्वारा इस लिस्ट को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहता है। इस लिस्ट में से कभी कुछ पुरानी लाभार्थियों को बाहर किया जाता है तो कभी नई लाभार्थी महिलाओं को जोड़ा जाता है।
- यूपी विधवा पेंशन लिस्ट के माध्यम से लाभार्थी महिला अपने घर बैठे ही यह देख सकती है कि उनके पेंशन के ट्रांजैक्शन की क्या स्थिति है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन लिस्ट में शामिल होने के लिए पात्रता
- अवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो यानी वह विधवा और निराश्रित हो।
- विधवा महिला उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो।
- 18 से लेकर 60 वर्ष तक के बीच की निराश्रित विधवा महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र है।
- अवेदिका के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹200000 या इससे कम की होनी चाहिए।
- निराश्रित विधवा महिला अन्य किसी विधवा पेंशन का लाभ ना ले रही हो।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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