उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ,आवेदन हेतु डाक्यूमेंटस Online application for making Uttar Pradesh Income Certificate, documents for application - Janhit Sewa

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Thursday, February 22, 2024

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ,आवेदन हेतु डाक्यूमेंटस Online application for making Uttar Pradesh Income Certificate, documents for application

 यदि आप भी उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है? तो यह आर्टिकल Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply आपको अंत तक जरुर पढ़ना चाहिए.



Uttar pradesh Income Certficate Apply

आर्टिकलउत्तर प्रदेश जाती प्रमाणपात्र अप्लाई
लाभार्थीराज्य के निवासी
वेबसाइटeSathi.up.gov.in
हेल्पलाइन0522-2304706
ईमेल आईडीceghelpdesk@gmail.com

UP Income Certificate Online Apply – Quick Process

  1. उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल पर जाइए – UP e-Sathi
  2. यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन कीजिये
  3. आवेदन प्रमाण पत्र सेवा के निचे आय प्रमाणपत्र पर क्लिक कीजिये
  4. आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरिए
  5. अंत में डॉक्यूमेंट अपलोड कर 15 रुपये का पेमेंट कीजिये

यूपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कम्प्लीट हो जायेगा और आपको एक रिसीविंग मिल जायेगा.

यदि ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर यूपी आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन करने में आपको परेशानी हो रही तो निचे बताये गए Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये, आपका काम हो जायेगा.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन हेतु डाक्यूमेंटस

आय प्रमाण बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए.

  • आधार कार्ड
  • कलर फोटो
  • राशन कार्ड
  • स्वघोषणा पत्र
  • वेतन पर्ची (यदि हो)
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

यूपी आय प्रमाणपत्र आवेदन हेतु शुल्क का भुगतान

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फ़िलहाल आपको 15 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना होगा.

नोट-1 यदि आप नेट बैंकिग से पैसा जमा करते है तो आपको 5 रुपये अधिक देने होंगे और डेबिट कार्ड से भुगतान करते है तो 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

इसलिए आपको UPI या QR कोड के जरिये ही भुगतान करना चाहिए, इसमें आपको एक रूपया भी अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन कैसे करे? Step by Step

स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके Uttar Pradesh e Sathi पोर्टल पर चले जाना है.

स्टेप 2 अब आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर कैप्चा भरना है और लॉगइन करने के लिए Submit बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Login on Uttar Pradesh E sathi Portal at first time for Apply Online All available services

नोट-2 यदि आपके पास यूपी ई-साथी पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको UP e Sathi Registration करना होगा.

स्टेप 3 लॉगिन करने के बाद आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन खुल कर आ जायेगा. यहाँ पर आपको आवेदन पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा ऑप्शन के निचे आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Apply for Income Certificate Online on E Sathi Portal Uttar Pradesh

स्टेप 4 क्लिक करते ही आपके सामने आय प्रमाणपत्र हेतु आवेदन-पत्र खुल कर आ जायेगा. जिसमे पूछी गई सभी जानकारी आपको बिलकुल सही-सही भरनी है. जैसा निचे फोटो में है.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र हेतु ऑनलाइन आवेदनपत्र

स्टेप 5 इसके बाद आपको निचे स्क्रॉल करना है और परिवार का विवरण में आपको बताना है की आपके परिवार में कुल कितने सदस्य है और किस व्यक्ति की आय कितनी है. जैसा निचे फोटो में है.

Family Details and  Income Details for UP Income Certificate Online Apply

स्टेप 6 अंत में आपको आय प्रमाणपत्र बनवाने का कारण बताना है और सभी डॉक्यूमेंट बरी-बरी से अपलोड करके दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन दर्ज करें

स्टेप 7 अब आपके सामने आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी के साथ आय प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको सबसे निचे स्क्रॉल करना है और सेवा शुल्क भुगतान बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Pay Online fee for Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply

स्टेप 8 आगे आपके सामने NSDL Payment Getway खुल कर आ जायेगा. जहाँ पर Submit & Proceed With Payment पर क्लिक करके 15 रुपये का भुगतान करना है.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु ऑनलाइन शुल्क भुगतान

स्टेप 9 15 रुपये सेवा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन UPI या QR कोड के माध्यम से ही करना है और आवेदन को फाइनल सबमिट करना है.

Rs 15 Payment Using UPI or QR Code for UP Income Certificate Apply Online

स्टेप 10 पेमेंट कर फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने आय प्रमाणपत्र आवेदन की एक रिसीविंग आ जाएगी. जिसका स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है. जैसा निचे फोटो में है.

Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply Receipt

इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और अपना आय प्रमाणपत्र बनवा सकते है.

उतर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट आवेदन हेतु स्कैन डॉक्यूमेंट साइज़

डॉक्यूमेंटस्कैन साइज़/फोर्मेट
फोटो50 kb से कम / jpg
आधार कार्ड200 kb से कम / jpg
राशन कार्ड200 kb से कम / jpg
स्वघोषण पत्र200 kb से कम / jpg

FAQ: UP Income Certificate Online Apply संबंधित सवाल-जवाब

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र की वैद्यता कितने दिन होती है?

इसकी वैध्यता 1 से 3 वर्षो के लिए होती है. कई जगह पर यही आय प्रमाणपत्र सिर्फ 1 साल तक मान्य होता है तो कई जगहों पर 3 साल के लिए मान्य होता है.

यूपी आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के कितने दिन बाद बन जाता है?

आवेदन करने के 21 दिन के भीतर आपका आय प्रमाणपत्र बन जाता है. लेकिन कभी-कभी तकनिकी खराबी एवं अधिकारीयों की लापरवाही की वजह से थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है.

उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट कौन जारी करता है?

उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट तहसील लेवल के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है. जिन्हें आम भाषा में CO साहब कहते है.

Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply करने कितना समय लगता है?

मात्र 4-5 मिनट ! जी हाँ बिलकुल सही सुना 5 मिनट के भीतर ही आप उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

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आशा करता हूँ की यह आर्टिकल “उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन कैसे करे?” आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी डाउट होंगे Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply करने से सम्बंधित वो क्लियर हो गए होंगे.

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