उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन , Online application for making Uttar Pradesh Domicile Certificate, - Janhit Sewa

Janhit Sewa

Janhit Jansuvidha Sitting at Home

Breaking

Post Top Ad

Thursday, February 22, 2024

उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन , Online application for making Uttar Pradesh Domicile Certificate,


 यदि आप भी उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है और मात्र 10 दिन में निवास प्रमाणपत्र बनवाना चाहते है

तो यह आर्टिकल उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे? आपको अंत तक जरुर पढ़ना चाहिए.


इस आर्टिकल में हम जानेंगे की घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से UP Nivas Praman Patr Online Apply कैसे करे? और इसे बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा?

उत्तर प्रदेश स्थाई निवास प्रमाण पत्र आवेदन

आर्टिकलयूपी निवास प्रमाणपात्र अप्लाई ऑनलाइन
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के निवासी
आवेदन शुल्क15 रूपया
वेबसाइटeDistrict.up.gov.in & eSathi.up.gov.in
हेल्पलाइन नंबर0522-2304706

उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें? Quick Process

  • Step 1 उत्तर प्रदेश  पोर्टल पर जाइए. – 
  • Step 2 यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन कीजिये.
  • Step 3 आवेदन पत्र सेवा > निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक कीजिये.
  • Step 4 आवेदन पत्र में सभी जानकारी भर कर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिये.
  • Step 5 अंत में Submit कर 15 रुपये का पेमेंट कीजिये.

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रोसेस कंप्लीट हो जायेगा और आपके सामने निवास प्रमाण पत्र आवेदन की रिसीविंग आ जाएगी. जिसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट निकलकर आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है.

यदि ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने में आपको परेशानी हो रही है तो निचे बताये गए Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये.

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट

  • राशन कार्ड या बिजली बिल
  • वोटर आईडी कार्ड
  • कलर फोटो
  • स्वघोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

Uttar Pradesh Resident Certificate Online Apply कैसे करे? Step by Step

स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके उत्तर पदेश ई-साथी पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.

स्टेप 2 अब आपको पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नाम और पासवर्ड डालकर Submit बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Login on Uttar Pradesh E sathi Portal at first time for Apply Online All available services

स्टेप 3 आगे आपको आवेदन पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा मेनू के निचे दिए गए ऑप्शन निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Apply for UP Nivas Praman Patr  Online Hindi

स्टेप 4 अब आपके सामने उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा. यहाँ पर आपको सभी जानकारी बिलकुल सही-सही भरनी है. जैसा निचे फोटो में है.

उत्तर परदेश निवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र

स्टेप 5 अब आपको निचे स्क्रॉल करना है और अपना मोबाइल नंबर डालकर निवास प्रमाण पत्र बनवाने का कारण बताना है. जैसा निचे फोटो में है.

UP Resident Certificate Application form Apply Online

स्टेप 6 आगे आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आवेदन फॉर्म सबसे निचे दिए गए दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है.

Upload Documents for Uttar Pradesh Nivas Praman Patr Online Apply

स्टेप 7 दर्ज करते ही आपके सामने आपका आवेदन फॉर्म पूरा भर हुआ खुल कर आ जायेगा. आपको सभी जानकारी एक बार सही-सही मिला लेनी है. उसके बाद आपको सबसे निचे सेवा शुल्क का भूटान बटन पर क्लिक करना है.

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु सेवा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन

स्टेप 8 अब आपको अपने UPI या QR कोड के जरिये 15 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना है. (डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा)

Rs 15 Payment Using UPI or QR Code on UP e Sathi portal for certificate apply

स्टेप 9 पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद जो रिसीविंग मिलता है वो आ जायेगा. जैसा निचे फोटो में है.

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्राप्त रिसीविंग

आपको इस रिसीविंग का स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है.

तो इस पराक्र से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, और मात्र 10 दिन में अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते है.

उतर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु डॉक्यूमेंट साइज़

डॉक्यूमेंटस्कैन साइज़/फोर्मेट
फोटो50 kb से कम / jpg
आधार कार्ड200 kb से कम / jpg
राशन कार्ड200 kb से कम / jpg
स्वघोषण पत्र200 kb से कम / jpg

FAQ: उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र सम्बंधित सवाल जवाब

Q1. उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने में कितना रूपया लगता है?

Ans: यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 15 रुपये का भुगतान करना होगा.

Q2. उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है?

Ans: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले निवास प्रमाण पत्र की मान्यता/वैलिडिटी 3 वर्षो तक होती है.

Q3. उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है?

Ans: उत्तर पदेश में निवास प्रमाण पत्र ब्लॉक लेबल पर तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है.

Q4. उत्तर पदेश निवास प्रमाण पत्र बनने में कितना दिन लगता है?

Ans: आम तौर पर यूपी निवास प्रमाण पत्र बनने में 10 से 15 दिन लगता है. लेकिन कभी कभी तकनिकी खारबी एवं अधिकारीयों की लापरवाही की वजह से बनने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है.

No comments: