मिलेंगे 5 लाख रुपए यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना i Up Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana - Janhit Sewa

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Saturday, February 10, 2024

मिलेंगे 5 लाख रुपए यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना i Up Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana

 


UP Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 2024:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छोटे उद्यमियों के लिए यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य को उद्यमियों को दुर्घटना होने पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जिससे दुर्घटना होने पर सूक्ष्म उद्यमियों को किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दिव्यांग होने की स्थिति 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

UP Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 2024

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना हेतु बीमा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत यदि सूक्ष्म उद्यमी की किसी हादसे में मृत्यु या स्थाई दिव्यांगत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को या आवेदक के परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना में आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर लिखित प्रतिशत के अनुसार बीमा प्राप्त करने का लाभ मिलेगा।

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह योजना उद्यमियों एवं उनके परिवार को संकट की घड़ी में राहत प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ वही उद्यमी प्राप्त कर सकते हैं जो जीएसटी विभाग की ओर से संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 

Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा प्रदान करना है। क्योंकि अगर भविष्य में किसी सूक्ष्म उद्यमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है एवं उसकी वजह से विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि आवेदक के परिवार को प्रदान की जाएगी और स्थाई दिव्यंका होने की स्थिति में यह राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी ताकि वह अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। यदि दुर्घटना में उद्यमी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 60 साल तक के सूक्ष्म उद्यमियों को यह लाभ दिया जाएगा।

यूपी  मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्यमियों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा UP Mukhymantri Sukshma Udyami Durghatna Bimama Yojana को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यमी या उसके परिवार को दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के 90 लाख से अधिक MSME उद्यमी और कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • अगर दुर्घटना की वजह से सूक्ष्म उद्यमी को अस्थाई विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र में विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर बीमा का लाभ दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा  के इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली बीमा राशि आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ 18 से 60 साल तक के सूक्ष्म उद्यमियों को ही मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमी ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • सरकार द्वारा इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
  • गाइडलाइन के अनुसार जीएसटीआईएन व टीआईएन लेने को पात्र वाले उद्यमी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
  • UP Mukhymantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana कल आप प्राप्त करने के लिए दुर्घटना के एक माह के भीतर ही आवेदक को आवेदन करना होगा। तभी उसे बीमा राशि का लाभ मिल सकेगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक एवं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • यह योजना सूक्ष्म उद्यमियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में सहायता करेगी।

Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के लिए पात्रता

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा। जोकि कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल राज्य के सूक्ष्म उद्यमी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • उम्मीदवार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आंशिक रूप से दिव्यांग सूक्ष्म उद्यमी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
  • दुर्घटना में पूर्ण रूप से दिव्यांग होने वाले उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • उद्यम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर 

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