पैन कार्ड क्या है?
‘PAN’, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स भरने, बैंक खाता खोलने, निवेश करने और आदि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें पैन नंबर और कार्डधारक की पहचान सम्बंधित जानकारी होती है। पैन कार्ड नंबर (PAN Card Number) में व्यक्ति का टैक्स और निवेश सम्बंधित डाटा होता है। इसलिए अपना पैन नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो, जानते हैं इस कार्ड से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां।
PAN Card के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति, नाबालिग, छात्र पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड केवल व्यक्तियों को ही जारी नहीं किया जाता है बल्कि, कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकती हैं और ऐसी संस्थाओं के पास पैन नंबर होना अनिवार्य हो जाता है, जो टैक्स भरती हैं।
पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया- (Online Apply for Pan card)
पैन कार्ड ऑफलाइन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का तरीके निम्नलिखित है-
पैन कार्ड आवेदन के लिए NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं
वेबसाइट पर ‘न्यू पैन’ के विकल्प पर क्लिक करें
वहां पैन फॉर्म 49A में अपनी जानकारी भरें, जिसे भारतीय नागरिक, एनआरई/एनआरआई और ओसीआई (भारतीय मूल के नागरिक) भर सकते हैं
प्रकिर्या शुरू करने के लिए फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा
फॉर्म जमा करने और फीस जमा करने के बाद आखिरी पेज में व्यक्ति को 15 डिजिट का नंबर मिलेगा
फॉर्म जमा करने के 15 दिन के अंदर इसे आवश्यक दस्तवेज़ो के साथ कोरियर NSDL ऑफिस भेज देना चाहिए
इसके बाद NSDL द्वारा वेरिफिकेशन करेगा और फिर फॉर्म में भरे पते पर 15 दिन के अंदर पैन कार्ड पहुँच जाएगा i
पैन कार्ड फॉर्म (PAN Card Form)
आप फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय नागरिकों या कंपनियों को फॉर्म 49A और विदेशियों को फॉर्म 49AA भरना चाहिए।
नाबालिग और छात्र भी फॉर्म 49A भर कर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये दोनों ही फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन मौजूद हैं।
दोनों फॉर्म में ये जानकारी भरनी होती है- निर्धारण अधिकारी कोड (AO कोड), नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार संख्या, आदि।
इसके बाद आवेदक को फॉर्म पर हस्ताक्षर कर और दस्तावेजों की कॉपी लगाकर TIN-NSDL के ऑफिस भेजना होता है।
पैन कार्ड के लाभ निम्नलिखित हैं:
टैक्स भरने के लिए: व्यकितियों और कंपनियों को टैक्स भरने के लिए अपना पैन नंबर देना आवश्यक होता है। अगर पैन कार्ड नहीं है, तो व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी आय का 30% का टैक्स देना होगा चाहे वो किसी भी टैक्स स्लैब में आते हों। इसलिए, टैक्स भरने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता होती है। पैन नंबर द्वारा पैन कार्ड की स्थिति की जानी जा सकती है।
बिज़नेस रजिस्ट्रेशन – कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार या अन्य संस्थाएं को अपने व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य है।
फाइनेंशियल लेनदेन: कोई भी व्यक्ति/कंपनी फाइनेंशियल लेनदेन तभी कर सकती है जब उसके पास पैन कार्ड हो। किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद, जिसका मूल्य 5 लाह रु. या उससे अधिक हो, किसी दुपहिया वाहन को छोड़कर किसी भी वाहन की बिक्री या खरीद, किसी भी बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करना, 50,000 रुपये मूल्य या उससे अधिक के बांड खरीदना, भारत के बाहर धनराशि निकालना, विदेश यात्रा के लिए किया गया खर्च, अगर ऐसे खर्च 25,000 रु. से अधिक हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना, बीमा पॉलिसियाँ खरीदना या 50,000 और उससे अधिक मूल्य के शेयर आदि।
बैंक खाता खोलने के लिए: इन दिनों बैंक में खाता खोलने के लिए के केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियम के तहत पैन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज बन गया है।
पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज -
पैन कार्ड (PAN Card) प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA) को दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है ताकि वेरिफिकेशन प्रकिर्या पूरी हो सके। आवश्यक दस्तावेज आवेदक पर निर्भर करते हैं। इन दस्तावेजों की लिस्ट निम्नलिखित है-
1. आधार कार्ड 2. फ़ोटो 3. मोबाइल नंबर 4. माता - पिता नाम 5. हस्ताक्षर या अगुन्ठा निशान
6. माता-पिता आधार कार्ड ( यदि आवेदक नाबालिक हो ) 7. पैन कार्ड (केवल करेक्शन हेतु )
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