यदि आपके गाँव-क्षेत्र में किसी बच्चे के माता, पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है तो उस बच्चे की आर्थिक मदद के लिए आप Mukhymantri Bal Seva Yojana ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत योगी सरकार बेसहारा बच्चो की देख-भाल करने वाले व्यक्ति को 4 हजार रूपया प्रतिमाहिना देगी.
तो यदि आप भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लेना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो यह आर्टिकल अंत तक जरुर पढ़िए.
Mukhymantri Bal Seva Yojana UP
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के निवासी |
लाभ | 4000 रूपया प्रतिमाह |
आवेदन मोड | ऑफलाइन |
वेबसाइट | Mahilakalyan.up.nic.in |
हेल्पलाइन | 1098 या 181 |
उत्तर प्रदेश राज्य के वैसे बच्चे जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष के बिच है और जिनके माता, पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है
उनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश योगी सरकार 4 हजार रुपये प्रतिमाहिना सहायता राशी दे रही है.
उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन/आवेदन कैसे करें? Quick process
Step 1 उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना फॉर्म डाउनलोड कीजिये – Click Here
Step 2 आवेदन फॉर्म को साफ अक्षरों में सही-सही भरिये.
Step 3 निर्धारित जगह पर फोटो चिपका कर हस्ताक्षर कीजिये.
Step 4 फॉर्म के साथ जरुरी दस्तावेज अटैच/पिनअप कीजिये.
Step 5 अंत में फॉर्म समेत सभी दस्तावेज पंचायत विकास अधिकारी अथवा तहसील लेखपाल के पास जमा कीजिये.
इस प्रकार से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश के लिए रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी एवं जाँच के बाद सहायता राशी बैंक अकाउंट में मिलने लगेगी.

यदि ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर यूपी बाल सेवा योजना पंजीकरण या आवेदन करने में आपको परेशानी हो रही है तो निचे बताये गए Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये.
यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आवेदन हेतु दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- फोटो एवं मोबाइल नंबर
- बच्चे का जन्मप्रमाण पत्र
- माता/पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आवेदन हेतु योग्यता
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो
- लाभार्थी की आयु 0 से 18 वर्ष के बिच हो
- लाभार्थी के माता/पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई हो
- लाभार्थी के परिवार की कुल आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो
Mukhymantri Bal Seva Yojana Uttar Pradesh Apply – Step by Step
स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और इसका प्रिंटआउट निकलना है.
स्टेप 2 आगे आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी बिलकुल सही-सही भरना है और निर्धारित जगह पर फोटो चिपकाना है, जैसा निचे फोटो में है.

स्टेप 3 अब आपको इस फॉर्म के साथ जरुरी डाक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो एवं मोबाइल नंबर, बच्चे का जन्मप्रमाण पत्र, माता/पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादि का जिराक्ज़ अटैच/पिनअप करना है.
स्टेप 4 उसके बाद फॉर्म के साथ सभी डाक्यूमेंट्स को ले जा कर आँगनवाड़ी केंद्र / पंचायत विकास अधिकारी / प्रखंड लेखपाल या तहसील अथवा जिला कल्याण अधिकारी के पास जाकर जमा कर देना है.
स्टेप 5 आवेदन जमा करने के कुछ दिन बाद आवेदन की जाँच होगी एवं जाँच प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की सहायता राशी 4 हजार रुपये आवेदक के खाते में मिलने लगेगी.
तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजान उत्तर प्रदेश के लिए रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन कर सकते है.
Q1 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना यूपी की सुरुआत कब हुई?
Ans: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की सुरुआत 29 मई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा की गई है.
Q2 CM बाल सहायता योजना यूपी के तहत कितनी सहयता राशी मिलती है?
Ans: इस योजना के तहत राज्य सरकार वैसे अनाथ एवं बेसहारा बच्चे की देख रेख करने वाले को देती है जिनकी माता-पिता की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है.
Q3 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कैसे करे?
Ans: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजाना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा. Download PDF Form
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